सुप्रीम कोर्ट ने WazirX Hack जुड़ी एक बड़ी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे 54 यूज़र्स द्वारा फ़ाइल किया गया था। पिटीशन फ़ाइल करने वाले यूज़र्स ने WazirX के को-फाउंडर Nischal Shetty और कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ ₹2000 करोड़ के साइबर हैक और ₹4500 करोड़ के फंड मैनेजमेंट में लापरवाही के आरोप लगाए थे।
यह याचिका जैसे ही Justice B.R. Gavai और Justice Augustine Masih की टू मेंबर बेंच के समक्ष पेश की गई, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह इस याचिका पर विचार करने के मूड में नहीं है और पिटीशनर्स से कहा कि वे अपनी शिकायतें संबंधित सरकारी विभागों के पास लेकर जाएं और वहीं से इस पर फैसला होने दें।
Justice B.R. Gavai ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, “हम इस पिटीशन को सुनने के लिए इंट्रेस्टेड नहीं हैं। पिटीशनर्स इससे संबंधित ऑफिशियल्स को अपना पक्ष रखें और उन्हें कानून के अनुसार डिसीजन लेने दें।”
WazirX Hack केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और यह केस भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिप्टोकरेंसी केस में से एक बन गया है। इससे पहले कई विक्टिम्स दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपनी शिकायत दर्ज करा चुके थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में फाईल की गई पिटीशन में में विक्टिम्स ने तीन प्रमुख डिमांड रखीं थी।
यूज़र्स ने डिमांड की कि एक मल्टी-एजेंसी SIT बनाई जाए, जिसमें RBI, SEBI, FIU, NIA, CBI और SFIO के अधिकारी शामिल हों। इस टीम का उद्देश्य WazirX Hack की गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना और क्रिमिनल्स को सामने लाना होगा।
फॉरेंसिक ऑडिट
यूज़र्स चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट फाईनेंशियल ऑडिट टीम, कंपनी के अकाउंट, लेजर और इंटरनल डॉक्यूमेंट की पूरी इन्वेस्टिगेशन करे और यह टीम सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे, ताकि यह साफ हो सके कि क्या कंपनी ने जानबूझकर लापरवाही की या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है।
एसेट्स की सेफ्टी
यूज़र्स ने अपील की कि उनके पोर्टफोलियो को किसी भी प्रकार से न बदला जाए, न ही विड्रॉल की जाए। उन्होंने यह भी डिमांड की कि WazirX और उसके डायरेक्टर्स के अकाउंट को तुरंत फ्रीज़ किया जाए।
Liminal Custody Solutions Pvt. Ltd.
भारत सरकार (वित्त मंत्रालय)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
SEBI
FIU
NIA
CBI
SFIO
Zanmai Labs (WazirX ऑपरेटिंग कंपनी)
Nischal Shetty (WazirX के को-फाउंडर)
Binance Holdings Ltd., जिसके रीजनल हेड Vishal Sacheendran हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन क्रिप्टो यूज़र्स के लिए एक झटका माना जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई WazirX में इन्वेस्ट की थी। हालांकि कोर्ट ने पिटीशन को खारिज किया है, लेकिन विक्टिम अब अन्य रेगुलेटरी एजेंसियों और संबंधित अथॉरिटी से राहत की उम्मीद कर सकते हैं। यह मामला आने वाले समय में भारत में क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन और इन्वेस्टर्स की सेफ्टी पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
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