अगर आप Bitcoin, Ethereum या किसी में भी ट्रेड करते हैं, तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस समझना ही काफी नहीं होता, बल्कि Crypto Tax India नियमों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। भारत में 1 जुलाई 2022 से Virtual Digital Assets (VDA) पर सेक्शन 194S के तहत 1% Crypto TDS लागू किया गया है, जिसका मकसद क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना और टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना है।
हालांकि कई निवेशकों को अब भी यह स्पष्ट नहीं होता कि 194S के अधीन Crypto TDS वास्तव में कब कटता है, किस पर लागू होता है और किन मामलों में नहीं। इसलिए आगे हम इसके नियम और 12 रियल लाइफ उदाहरणों के जरिए इसे सरल तरीके से समझेंगे।
भारत में VDA tax के नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी Virtual Digital Asset (जैसे Bitcoin, Ethereum या NFT) को ट्रांसफर करता है और बदले में भुगतान प्राप्त करता है, तब 1% Crypto TDS काटा जाता है।
ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें:
ट्रांजेक्शन वैल्यू पर: यह प्रॉफिट पर नहीं बल्कि पूरी ट्रांजेक्शन वैल्यू पर कटता है। उदाहरण: अगर ₹1,00,000 का Bitcoin बेचा गया, तो ₹1,000 टीडीएस कटेगा, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस।
थ्रेशोल्ड लिमिट लागू होती है
Specified Person (जैसे Salary-based Individual) → ₹50,000 से ऊपर
अन्य व्यक्ति (कंपनी, फर्म आदि) → ₹10,000 से ऊपर
थ्रेशोल्ड पार होने पर सभी ट्रांजेक्शन कवर होते हैं, सिर्फ अतिरिक्त राशि पर नहीं बल्कि पूरे ट्रांजेक्शन वैल्यू पर लागू हो जाता है।
एक्सचेंज पर ट्रेडिंग: WazirX या CoinSwitch जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेड होने पर एक्सचेंज खुद टीडीएस काटकर सरकार को जमा करता है।
P2P या OTC डील: इस स्थिति में खरीदार को टीडीएस काटकर सरकार को जमा करना होता है, जिसे P2P Crypto Tax के रूप में समझा जाता है।
इन नियमों को समझने के बाद अब देखते हैं कि वास्तविक स्थितियों में यह कैसे लागू होता है।
नीचे दिए गए उदाहरण निवेशकों को यह समझने में मदद करेंगे कि 194S के तहत Crypto TDS व्यवहार में कब लागू होता है:
₹40,000 की क्रिप्टोकरेंसी खरीदी (salary-based व्यक्ति), यह ₹50,000 से कम है, इसलिए नहीं कटेगा।
₹60,000 का क्रिप्टो खरीदा, थ्रेशोल्ड पार होने पर ₹600 (1%) Crypto TDS कटेगा।
कंपनी ने ₹8,000 की क्रिप्टोकरेंसी खरीदी, ₹10,000 से कम होने के कारण लागू नहीं होगा।
कंपनी ने ₹15,000 का Cryptocurrency खरीदा, ₹150 TDS कटेगा।
WazirX पर ₹2,00,000 का Bitcoin खरीदा, एक्सचेंज ₹2,000 काटकर सेलर को ₹1,98,000 देगा।
P2P में ₹1,50,000 का USDT ट्रांजेक्शन, खरीदार ₹1,500 काटकर सरकार को जमा करेगा।
₹75,000 का क्रिप्टो लॉस में बेचा, लॉस होने के बावजूद ₹750 टीडीएस कटेगा।
कई छोटे ट्रेड, कुल ₹55,000, थ्रेशोल्ड पार होने के कारण सभी ट्रेड पर लागू।
₹9,000 का क्रिप्टो खरीदा, थ्रेशोल्ड से नीचे, इसलिए नहीं।
₹1,20,000 का NFT खरीदा, ₹1,200 Crypto TDS कटेगा क्योंकि NFT भी VDA है।
Crypto-to-crypto ट्रेड (BTC से ETH), ₹3,00,000 वैल्यू होने पर ₹3,000 लागू होगा।
पूरे साल में ₹4,000 के छोटे ट्रेड, थ्रेशोल्ड से बहुत कम होने के कारण नहीं कटेगा।
अब सवाल आता है कि टीडीएस कटने के बाद टैक्स फाइलिंग पर इसका क्या असर पड़ता है।
जब TDS कट जाता है, तो वह सीधे आपके Form 26AS या AIS में दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि जब आप ITR filing करते हैं, तो इस कटे हुए टीडीएस को टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम किया जा सकता है।
अगर साल के अंत में आपकी कुल टैक्स देनदारी कम निकलती है, तो आप इसका Refund भी क्लेम कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि इसके अलावा क्रिप्टो प्रॉफिट पर अलग से 30% Cryptocurrency Tax (Section 115BBH) भी लागू होता है।
194S के अधीन 1% Crypto TDS का नियम सिर्फ टैक्स कटौती नहीं है, बल्कि यह सरकार के लिए ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए हर निवेशक के लिए यह समझना जरूरी है कि टीडीएस कब कटता है, किसे जमा करना होता है और इसे ITR में कैसे क्लेम किया जाता है। अगर आप नियमित रूप से क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना और समय पर ITR फाइल करना भविष्य में टैक्स से जुड़ी समस्याओं से बचा सकता है।
यह आर्टिकल केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से लिखा गया है। टैक्स से जुड़े नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए किसी भी वित्तीय या टैक्स निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोत या योग्य टैक्स सलाहकार से सलाह जरूर लें।
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