भारत में Cryptocurrency investors और ट्रेडर्स के लिए हाल ही में दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली, FY 2021-22 के लेन-देन के लिए Income Tax Department ने Section 148A Crypto Tax Notices भेजना शुरू कर दिया है। दूसरी, 1 अप्रैल 2026 से Crypto Exchanges को सभी ट्रांजैक्शन डेटा आयकर विभाग को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है।
आम तौर पर ये बदलाव पुराने टैक्स नियमों के Compliance और भविष्य में डेटा मैनेजमेंट को लेकर काफी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि देश में लगातार क्रिप्टो से जुड़ी धोखाधड़ी की खबरें सामने आ रही हैं। देखा गया कि अभी हाल ही में, क्रिप्टोकरेंसी और जुआ एक्ट के तहत दर्ज शिकायत की डायरी को ईडी ने तलब करते हुए, Mahadev Online Betting मामले में जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। ताकि आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों, अंतरराष्ट्रीय फण्ड भेजने और भू‑राजनीतिक लेन‑देन करने वाले गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।
Source: X Account
अप्रैल 2026 में, कई क्रिप्टो ट्रेडर्स को FY 2021-22 (Assessment Year 2022-23) के लिए Section 148A Crypto Tax Notices भेजे गए हैं। इन नोटिस का उद्देश्य Reassessment प्रक्रिया का पहला कदम है। आयकर विभाग को लगता है कि आपने कुछ इनकम टैक्स में नहीं दिखाई है, इसलिए आपको जवाब देने का मौका दिया जाता है।
अक्सर नोटिस में पूरी खरीद-बिक्री की रकम को कमाई मान लिया जाता है, जबकि असली कमाई सिर्फ आपका फायदा होता है, इसलिए जो बड़ी रकम दिख रही है वो फाइनल टैक्स नहीं है, उस समय भी ट्रेडिंग दिखाना जरूरी था।
महत्वपूर्ण नोटिस: Section 148A Crypto Tax Notices टैक्स डिमांड नहीं हैं। इन्हें 7-30 दिन में जवाब देना होता है, जिसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लागत और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होना चाहिए। सही जवाब देने पर Reassessment रुक सकता है, और गलत या कोई जवाब न देने पर Section 148A Crypto Notices हो सकता है, जिसमें टैक्स, ब्याज और पेनल्टी जुड़ सकते हैं।
Union Budget 2026 के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से सभी क्रिप्टो एक्सचेंज, प्लेटफॉर्म और रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को अपने यूजर के क्रिप्टो-एसेट्स लेन-देन का डिटेल्ड स्टेटमेंट आयकर विभाग को जमा करना अनिवार्य होगा।
Section 148A Crypto Tax Notices नियम क्रिप्टो, वॉलेट, और Cross-Border Transaction को कवर करेगा। इसका उद्देश्य डेटा मैनेजमेंट को आसान बनाना और टैक्स अनुपालन बढ़ाना है। FY 2026-27 और इसके बाद, इन नियमों के तहत डेटा मैचिंग के माध्यम से टैक्स चोरी पकड़ी जा सकेगी। Crypto Tax Rate (30% + 1% TDS) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर, मैं लगातार क्रिप्टो से जुड़े तमाम ख़बरों को कवर कर रही हूँ उसी अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकती हूँ कि, क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए ये अपडेट काफी महत्वपूर्ण हैं। Section 148A Crypto Tax Notices से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सही जानकारी के साथ समय पर जवाब देना जरूरी है। साथ ही, नए रिपोर्टिंग नियमों के चलते भविष्य में सभी ट्रांजैक्शन पारदर्शी होंगे। इसलिए पुराने और नए दोनों लेन-देन को सही तरीके से रिपोर्ट करना ही सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल Informational Purpose के लिए लिखा गया है और इसे Financial Advice नहीं माना जाना चाहिए। क्रिप्टोकरेंसी अत्यधिक वोलैटाइल और जोखिमपूर्ण एसेट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करें।
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